Monday, December 23, 2024

अनुसूचित जाति के पीडित की मारपीट एवं जातिसूचक गाली देने वाले आरोपी को 06 माह के सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदंड की सजा

Spread the love

श्योपुर, 09 -5-2024
माननीय विशेष न्यायालय श्योपुर द्वारा आरोपी बल्लू पठान पुत्र अली मोहम्मद निवासी ग्राम मानपुर थाना मानपुर जिला श्योपुर को धारा 294 भादवि में तीन माह का सश्रम कारावास धारा 326 भादवि सहपठित धारा 3(2) (5)(ए) एससी एसटी एक्ट में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदंड तथा धारा 3(1) (आर) 3 (1) (एस) एससी एसटी एक्ट में 06-06 माह का सश्रम कारावास, 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया है।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी भैरू निवासी मानपुर द्वारा इस आशय की पुलिस थाना अजाक श्योपुर में रिपोर्ट की दिनांक 13.10.2022 को सुबह करीब 09 बजे अपने पडोसी के घर से किसी ने उसकी टीनशेड पर रोटी के टुकडे डाल दिये तो उसकी पत्नी कमलेश में बल्लू की घरवाली से कहा की तुम रोटी के टुकडे क्यो रोज-रोज डाल देती हो। तब मल्लू की पत्नी ने कहा रोटी इसने नहीं डाली है। फरियादी की पत्नी ने उक्त बात उसे गुमटी पर आकर बतायी चलो उसके खिलाफ थाने पर आवेदन देकर आते है। फरियादी उसकी पत्नी के साथ थाने पर रिपोर्ट करने जाने लगा तभी आरोपी मिला उसने कहा तु कहा जा रहा है फरियादी बोला कि तेरी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। इसी बात पर से आरोपी ने फरियादी के डंडा मारा जो मोटरसाईकिल में लगा। दोनों कंधों पर डंडे मारे जिससे फरियादी को मूंदी चोट आई। दाहिने पैर की पिण्डली एवं सिर में डंडा मारा जिससे चोट लगी। उसकी पत्नी ने बीच बचाव किया। आरोपी ने उसे मा-बहन की जाति की गालियाँ दी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना अजाक श्योपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत आरोपी बल्लू पठान के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय श्योपुर में प्रस्तुत किया गया। विचारण के बाद माननीय विशेष न्यायालय श्योपुर द्वारा आरोपी बल्लू पठान पुत्र अली मोहम्मद निवासी ग्राम मानपुर थाना मानपुर जिला श्योपुर को धारा 294 भादवि में तीन माह का सश्रम कारावास धारा 326 भादवि सहपठित धारा 3(2) (5)(ए) एससी एसटी एक्ट में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदंड तथा धारा 3(1) (आर) 3 (1) (एस) एससी एसटी एक्ट में 06-06 माह का सश्रम कारावास, 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित करने का निर्णय माननीय विशेष न्यायालय श्योपुर द्वारा दिनांक 08.05.2024 को पारित किया। राज्य की ओर से पैरवी राजेन्द्र जाधव विशेष लोक अभियोजक जिला श्योपुर द्वारा की गई है।

- Advertisement -spot_img
Latest news
Related news