श्योपुर, 20 फरवरी 2024
जिला शिक्षा अधिकारी रविन्द्र सिंह तोमर द्वारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय अकोदिया के प्राथमिक शिक्षक मलखान सिंह इंदोलिया को बर्खास्त करने की कार्यवाही की गई है। जारी आदेश के अनुसार प्राथमिक शिक्षक इंदोलिया को विद्यालय से अनुपस्थित रहने, विधानसभा निर्वाचन-2023 के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने, ग्रामवासियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत आदि के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिस पर उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही करने पर उनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई। निलंबन उपरांत आरोप आधार पत्र जारी किये गये जिसका उत्तर भी उनके द्वारा नही दिया गया, इस पर विभागीय जांच संस्थित की गई। जांच प्रतिवेदन उपरांत प्राथमिक शिक्षक इंदोलिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10 के तहत दीर्घशास्ति अधिरोपित करते हुए सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही की गई है
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