अक्षय तृतीया पर अलर्ट: बाल विवाह रोकने के लिए जिले में विशेष अभियान, हेल्पलाइन पर दें सूचना

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श्योपुर, 08 अप्रैल 2026 | Crime National News

  CrimeNationalNews जिले में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के मार्गदर्शन में सीईओ जिला पंचायत सौम्या आनंद ने अक्षय तृतीया के मौके पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए सख्त निगरानी और व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के आदेश जारी किए हैं।

StopChildMarriage  हेल्पलाइन पर तुरंत दें सूचना

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत
📞 181, 1098, 112
पर कॉल कर जानकारी दें, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके।

गांव-गांव बनेगा निगरानी तंत्र

 महिला एवं बाल विकास विभाग, जनपद पंचायतों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि      BreakingNews ग्रामीण स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जाए। इसके लिए—

  • शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम
  • सरपंच, पंच, पंचायत सचिव
  • महिला समूह और सामाजिक कार्यकर्ता

को शामिल करते हुए सूचना दल बनाए जाएंगे।

स्कूल-कॉलेज में जागरूकता, रैलियां और शपथ

अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ियों में बाल विवाह के दुष्परिणामों पर कार्यक्रम होंगे।

  • 20 अप्रैल को शपथ कार्यक्रम
  • अक्षय तृतीया से पहले जागरूकता रैलियां
  • गांवों में समूह बैठकों का आयोजन

AkshayaTritiya सामूहिक विवाह पर भी कड़ी नजर

अक्षय तृतीया और अन्य तिथियों पर होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों में विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि कोई भी नाबालिग शादी न हो सके।

कानूनी उम्र का पालन जरूरी  SheopurNews

MPNews  प्रशासन ने दोहराया कि शादी के लिए वर की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और वधु की 18 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।

सीईओ सौम्या आनंद ने आमजन से अपील की है कि बाल विवाह जैसी कुरीति को खत्म करने में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध मामले की तुरंत सूचना दें।

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