अधिकारी मुख्यालय में रहेंगे तैनात, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक
श्योपुर, 2 मार्च 2026
होली एवं धुलेण्डी पर्व के मद्देनजर जिले में शांति, सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार 03 मार्च और 04 मार्च 2026 को शासकीय अवकाश तथा 05 मार्च 2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इसके बावजूद पर्व अवधि में सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। कानून-व्यवस्था ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को अपने निर्धारित स्थल पर पूरी मुस्तैदी के साथ उपस्थित रहना होगा।
मोबाइल ऑन, आपात स्थिति में ही अवकाश
प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मोबाइल फोन ‘ऑन मोड’ में रखें। केवल अत्यंत गंभीर चिकित्सीय आपात स्थिति में ही मुख्यालय अवकाश पर विचार किया जाएगा, वह भी संबंधित विभाग प्रमुख की अनुशंसा और अनुमोदन के बाद।
आवश्यक सेवाओं पर विशेष फोकस
पर्व के दौरान स्वच्छता, जल प्रदाय, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
स्पष्ट संदेश—होली खुशी का पर्व है, लेकिन शांति और कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा।
