19 स्थानों पर नोटिस जारी, 21 जनवरी तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश
श्योपुर, 07 जनवरी 2026
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा द्वारा बड़ौदा एवं श्योपुर के शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से कॉलोनियों के निर्माण के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए 19 स्थानों पर नोटिस जारी किए गए हैं। जारी नोटिसों के अनुसार संबंधित भूमि स्वामियों एवं कॉलोनाइजरों को अपना पक्ष रखने के लिए 21 जनवरी 2026 तक जवाब प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। निर्धारित तिथि तक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख है कि बड़ौदा क्षेत्र में तथा श्योपुर शहरी क्षेत्र में विभिन्न सर्वे नंबरों की भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। इन स्थलों पर कच्ची गिट्टी-मोरम की सड़कें बनाकर छोटे-छोटे भूखंडों में भूमि का विक्रय किया जा रहा है, जो नियमानुसार अवैध है।
नोटिस के अनुसार बड़ौदा क्षेत्र में तथा श्योपुर शहरी क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग सर्वे नंबरों की भूमि पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर भूखंडों का विक्रय किया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन सभी मामलों में नियमानुसार जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कहा है कि जिले में अवैध कॉलोनाइजेशन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। शहरी विकास एवं राजस्व नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वे बिना वैध अनुमति एवं पंजीयन वाली कॉलोनियों में भूखंड क्रय न करें, अन्यथा भविष्य में कानूनी एवं प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथि तक जवाब प्राप्त होने के बाद प्रकरणों में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
