अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई जारी 5 स्थानों पर चली जेसीबी, 23 कॉलोनियों की जांच के निर्देश

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जिला कॉलोनी सेल का गठन, पंजीयन व नामांतरण पर रोक

श्योपुर, 27 दिसंबर 2025
जिले में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा की सख्ती लगातार जारी है। शनिवार को श्योपुर, जैदा एवं जाटखेड़ा क्षेत्र में 5 अवैध कॉलोनियों पर जेसीबी चलाकर बनाई गई सड़कों, मार्गों एवं सीसी रोड को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम गगन सिंह मीणा, तहसीलदार मनीषा मिश्रा सहित राजस्व अमला मौजूद रहा।

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने एसडीएम श्योपुर को जिले की 23 संदिग्ध कॉलोनियों की विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तहसीलदारों एवं उप पंजीयकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कॉलोनी विकास अनुमति या नियमितीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना न तो रजिस्ट्री की जाए और न ही नामांतरण स्वीकृत किया जाए।

आज 5 स्थानों पर हुई कार्रवाई

तहसीलदार मनीषा मिश्रा ने बताया कि जैदा में सर्वे क्रमांक 75/8 (रकबा 1.254 हेक्टेयर) अशोक सर्राफ के नाम दर्ज भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई। इसी प्रकार जैदा के सर्वे क्रमांक 269/3 एवं 273 मिन में जाहिद अली के नाम दर्ज भूमि पर अवैध निर्माण हटाए गए।
जाटखेड़ा में सर्वे क्रमांक 51/1 एवं 51/2/2 (रकबा 4.221 हेक्टेयर) राकेश कुमार, सुरेश कुमार एवं विमल राय के नाम दर्ज भूमि पर बनाई गई अवैध कॉलोनी में जेसीबी से मार्ग व सीसी सड़क हटाई गई।

श्योपुर कस्बे में सर्वे क्रमांक 1549/2 एवं 1553/2 (पीएनबी के पीछे) मनोज अग्रवाल एवं दीनदयाल गुप्ता के नाम दर्ज भूमि तथा अस्पताल के पीछे बायपास रोड स्थित सर्वे क्रमांक 1683/1 एवं 1683/2 (9300 वर्गमीटर) सरफुद्दीन के नाम दर्ज भूमि पर बनी अवैध कॉलोनियों में भी जेसीबी से तोड़फोड़ की गई।
कराहल में तहसीलदार रोशनी शेख द्वारा सर्वे क्रमांक 1383 स्थित शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया।

23 कॉलोनियों की जांच के निर्देश

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि जांच में यह स्पष्ट किया जाए कि भूमि पूर्व में शासकीय, पट्टे, भूदान अथवा प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं थी। बिना अनुमति कॉलोनी विकास, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, टीएनसीपी से ले-आउट स्वीकृति, नगर पालिका अधिनियम अंतर्गत विकास अनुमति, वृक्ष कटान, भूखंड विक्रय एवं दोषी कॉलोनाइजरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जानकारी प्रतिवेदन में शामिल की जाए।

जिला कॉलोनी सेल का गठन

आम नागरिकों को वैध कॉलोनियों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिप्टी कलेक्टर संजय जैन की अध्यक्षता में जिला कॉलोनी सेल का गठन किया गया है। यह सेल कॉलोनियों की वैधता की जांच कर अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

पंजीयन और नामांतरण पर रोक

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित सर्वे नंबरों की कॉलोनियों में नियमितीकरण पूर्ण होने तक किसी भी भूखंड का पंजीयन अथवा नामांतरण न किया जाए तथा खसरा कॉलम में प्रतिबंधात्मक प्रविष्टि दर्ज की जाए।

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बिना अनुमति कॉलोनी काटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आम नागरिक अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता अवश्य जांचें, जिससे भविष्य में परेशानी से बचा जा सके।

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