श्योपुर, 08 अक्टूबर 2025
जिला प्रशासन श्योपुर द्वारा अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, वहीं वैध कॉलोनियों में नामांतरण की प्रक्रिया बिना किसी रोकटोक के जारी है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने बताया कि जिले में वैध कॉलोनियों के नामांतरण पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि केवल अवैध कॉलोनियां काटने वाले कॉलोनाइज़र्स पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। ऐसे मामलों की सुनवाई कलेक्टर न्यायालय एवं एसडीएम न्यायालय में विधि अनुसार प्रचलित है।
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्लॉट खरीदने से पूर्व कॉलोनी की वैधता की जांच अवश्य करें। कॉलोनाइज़र का पंजीयन, भूमि डायवर्जन, टीएनसीपी और अन्य आवश्यक स्वीकृतियां देखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से नागरिकों को आगे चलकर बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं नहीं मिल पातीं, इसलिए सावधानी बरतें।
तहसीलदार श्योपुर श्रीमती मनीषा मिश्रा ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार श्योपुर तहसील क्षेत्र की सभी वैध कॉलोनियों में नामांतरण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है।
वहीं, उप पंजीयक शाक्य ने कहा कि कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश के दिशा-निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्री का कार्य सतत रूप से किया जा रहा है।
