श्योपुर, 27 सितंबर 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी विजय शाक्य द्वारा उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तीन दुकानें बंद पाई गईं, जिस पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार सितंबर माह का राशन पात्र हितग्राहियों को 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से वितरित किया जाना है। इसी के चलते निरीक्षण किया गया, जिसमें तीन दुकानों का बंद होना शासकीय निर्देशों का उल्लंघन और कर्तव्य में लापरवाही माना गया है।
दुकान संचालकों को तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के तहत निलंबन, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंतर्गत अभियोजन, अथवा ₹5,000 तक का अर्थदंड और राजसात की कार्रवाई की जा सकती है।
नोटिस जिन तीन डीलरों को जारी किए गए हैं, उनमें इंसाफ कुरैशी, असरार हुसैन और समर खान शामिल हैं। इसके साथ ही जिले के सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों को 30 सितंबर तक राशन वितरण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
