बिना लाइसेंस काटी कॉलोनी पर सख्त एक्शन, 50 हजार का जुर्माना अवैध घोषित कॉलोनी, प्लॉटों की खरीद-फरोख्त पर तत्काल रोक

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श्योपुर, 13 जनवरी 2026
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशों के तहत जिले में अवैध कॉलोनाइजिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में बिना लाइसेंस कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही संबंधित कॉलोनी को अवैध घोषित करते हुए प्लॉटों की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगा दी गई है।

एसडीएम गगन सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ौदा तहसील के ग्राम मूंडला स्थित विभिन्न सर्वे नंबरों की भूमि पर खाटूश्याम कंस्ट्रक्शन सर्विस के नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जांच में पाया गया कि सर्वे क्रमांक 233/32/1 (0.036 हे.), 233/3/2 (0.225 हे.), 235/4/1 (0.800 हे.), 233/4/2 (1.290 हे.) की भूमि पर बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस प्राप्त किए तथा बिना ले-आउट स्वीकृति के कॉलोनी काटी गई।

मामले में योगेश सिंह तोमर, चंद्रशेखर सिंह तोमर एवं राकेश श्रीवास (निवासी ग्वालियर, वर्तमान निवासी ग्राम मूंडला) के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास नियम) 2014 के तहत कार्रवाई की गई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय श्योपुर में प्रकरण क्रमांक 0001/अ-89(13)/2025-26 दर्ज कर नोटिस जारी किए गए।

तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं सचिव के संयुक्त दल द्वारा की गई जांच में अवैध कॉलोनाइजिंग की पुष्टि हुई। प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय द्वारा 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया और कॉलोनी में किसी भी प्रकार की प्लॉट बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया।

इसके साथ ही नायब तहसीलदार पांडोला, तहसील बड़ौदा को उक्त आदेश की प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि सर्वे क्रमांक 219/4/5 की शासकीय भूमि (कुल रकबा 0.418 हे.) में से 0.261 हे. पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। इस पर एमपीएलआरसी की धारा 248 के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश
बिना अनुमति और नियमों के विरुद्ध कॉलोनी विकसित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, और अवैध कॉलोनाइजिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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