अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का कड़ा प्रहार 17 स्थानों पर अवैध कॉलोनी निर्माण, 16 लोगों को नोटिस

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बिना अनुमति भू-खंड विक्रय, 7 जनवरी तक जवाब नहीं देने पर एकपक्षीय कार्रवाई

अवैध कॉलोनी काटने वाले स्वयं दें कॉलोनी सेल में जानकारी

श्योपुर, 02 जनवरी 2026
जिले में अनियंत्रित एवं अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार एसडीएम श्योपुर  गगन सिंह मीणा द्वारा 17 अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से कॉलोनियों का निर्माण कर भू-खंडों का विक्रय किए जाने के मामलों में 16 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी नोटिसधारकों को अपना पक्ष रखने हेतु 7 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है।

इन व्यक्तियों को जारी किए गए नोटिस

जारी नोटिस के अनुसार—

1.  मनोज कुमार मित्तल, पिता  ओमप्रकाश मित्तल

  • ग्राम रायपुरा

    • सर्वे क्रमांक 226/2, रकबा 0.8146 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 180/1/1/2, रकबा 0.576 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 180/1/2/1, रकबा 0.576 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 180/1/3/2, रकबा 0.575 हेक्टेयर

2.  धारा सिंह, पिता  चन्दन सिंह कुशवाह

  • ग्राम ढोढर

    • सर्वे क्रमांक 219/3/1/1/1, रकबा 0.536 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 219/2/1/2, रकबा 0.637 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 219/5, रकबा 0.167 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 220/3, रकबा 0.042 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 219/1/222, रकबा 0.209 हेक्टेयर

3. हरिशंकर, पिता गुलाबचंद, जाति ब्राह्मण

  • ग्राम ढोढर

    • सर्वे क्रमांक 219/3/1/1/1, रकबा 0.536 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 219/3/1/1/2, रकबा 0.045 हेक्टेयर

4.  आशाराम, पिता  औतार सिंह

  • ग्राम खोजीपुरा

    • सर्वे क्रमांक 349, रकबा 0.679 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 350/1, रकबा 0.209 हेक्टेयर

5.  मांगीलाल नागर, पिता  रामगोपाल नागर

  • ग्राम जाटखेड़ा

    • सर्वे क्रमांक 304/2/2, रकबा 0.3149 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 304/2/1, रकबा 0.3021 हेक्टेयर

6.  गिर्राज रावत, पिता  मदनमोहन रावत

  • ग्राम खोजीपुरा

    • सर्वे क्रमांक 349, रकबा 0.679 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 350/1, रकबा 0.209 हेक्टेयर

    • ( आशाराम का 1/2 भाग सम्मिलित)

7. त्रिलोक गोयल, पिता  शंभूदयाल गोयल

  • ग्राम जाटखेड़ा

    • सर्वे क्रमांक 250/2/2, रकबा 0.279 हेक्टेयर

8.  रामअवतार, पिता  बाबूलाल वैष्णव

  • ग्राम जाटखेड़ा

    • सर्वे क्रमांक 247/2, रकबा 0.2706 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 249/2, रकबा 0.2706 हेक्टेयर

9.  जसराम, पिता  बाबूलाल मीणा

  • ग्राम जाटखेड़ा

    • सर्वे क्रमांक 247/2, रकबा 0.2706 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 249/2, रकबा 0.2706 हेक्टेयर

10.  गिरिश कुमार गर्ग, पिता  लड्डूलाल गर्ग

  • ग्राम जाटखेड़ा

    • सर्वे क्रमांक 291, रकबा 0.721 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 290/2, रकबा 0.596 हेक्टेयर

11.  सिराज खान, पिता  शफीक खान

  • ग्राम रायपुरा

    • सर्वे क्रमांक 34/1/1/1, रकबा 0.209 हेक्टेयर

12.  अशोक कुमार सर्राफ, पिता कुंजबिहारी सर्राफ

  • ग्राम जैदा

    • सर्वे क्रमांक 75/8, रकबा 1.254 हेक्टेयर

13.  राकेश गोयल, पिता  रामकृष्ण गोयल

  • ग्राम जैदा

    • सर्वे क्रमांक 2/5/1, रकबा 0.956 हेक्टेयर

14. पुरूषोत्तम सिंहल, पिता  शंभूदयाल सिंहल

  • ग्राम जैदा

    • सर्वे क्रमांक 200, रकबा 0.042 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 201/1/1/1, 202, 203, कुल रकबा 0.4215 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 201/2, रकबा 0.0282 हेक्टेयर

    • सर्वे क्रमांक 201/2/1/2, रकबा 0.0313 हेक्टेयर

15.  जोयब अली, पिता  गुलाम अली

  • ग्राम जैदा

    • सर्वे क्रमांक 1/3, रकबा 1.254 हेक्टेयर

16.  जुगलकिशोर, पिता  जगदीश प्रसाद शर्मा

  • ग्राम ग्वाड़ी

    • सर्वे क्रमांक 118/1, 120/2/1, कुल रकबा 0.648 हेक्टेयर

कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन

जांच में पाया गया कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा—

  • बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस कॉलोनियां विकसित की गईं

  • म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनाइजर रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम 1999 का उल्लंघन

  • म.प्र. ग्राम एवं नगर निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत कॉलोनी अभिन्यास स्वीकृत नहीं

  • म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत भूमि का व्यपवर्तन नहीं

  • नजूल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं

  • नालियां, सीवर, सैप्टिक टैंक, बिजली, सड़क, खेल मैदान जैसी मूलभूत सुविधाएं अनुपस्थित

7 जनवरी तक जवाब नहीं तो सख्त कार्रवाई

एसडीएम  गगन सिंह मीणा ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित तिथि 7 जनवरी 2026 तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा उत्तर असंतोषजनक पाया गया, तो संबंधितों के विरुद्ध एकपक्षीय वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अवैध कॉलोनी काटने वाले स्वयं दें कॉलोनी सेल में जानकारी

जिला कॉलोनी सेल का गठन, 3 दिवस में विवरण देना अनिवार्य


जिले में अवैध एवं बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी निगरानी एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला कॉलोनी सेल का गठन किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि जिले की सीमा अंतर्गत जिन भी व्यक्तियों, कॉलोनाइज़रों अथवा संस्थाओं द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कॉलोनी का विकास किया गया है, वे संबंधित कॉलोनी की समस्त जानकारी स्वयं जिला कॉलोनी सेल में प्रस्तुत करें

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूचना जारी होने की तिथि से 3 दिवस के भीतर संबंधित कॉलोनाइज़र अथवा विकासकर्ता द्वारा कॉलोनी से संबंधित विवरण—जैसे भूमि का स्थान, सर्वे नंबर, रकबा, विकसित भू-खंडों की संख्या, विक्रय की स्थिति तथा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी—अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। निर्धारित समय-सीमा में जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी कॉलोनी अथवा भू-खंड को क्रय करने से पूर्व उसकी वैधता, कॉलोनी की स्वीकृति, कॉलोनाइज़र का लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक अनुमतियों की जांच अवश्य कर लें, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

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