श्योपुर, 10 नवम्बर 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस पर रोक लगा दी है।
अब कोई भी व्यक्ति, संगठन या संघ यदि धरना या रैली आयोजित करना चाहता है, तो उसे कम से कम 48 घंटे पहले संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति या समूह — चाहे अनुज्ञप्तिधारी ही क्यों न हो — किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडे या धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थल या जुलूस में शामिल नहीं हो सकेगा।
इसके साथ ही 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टह भी र ने यस्पष्ट किया है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर एवं उसके चारों ओर 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का धरना, रैली, नारेबाजी या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 10 नवम्बर 2025 से प्रभावशील होगा।
