धार्मिक, जातिगत और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट पर रहेगा प्रतिबंध, आदेश का पालन करना होगा अनिवार्य
श्योपुर, 30 अगस्त 2025
जिले में आगामी त्यौहारों के दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने शांति समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुरूप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश की अहम बातें :
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फेसबुक, वॉट्सएप, ट्विटर (X), इंस्टाग्राम आदि पर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट, कमेंट, लाइक और शेयर पूर्णतः प्रतिबंधित।
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ग्रुप एडमिन पर जिम्मेदारी होगी कि ऐसे संदेश रोके जाएं।
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अफवाह फैलाने, तथ्य तोड़-मरोड़कर उन्माद फैलाने वाले संदेशों को कोई व्यक्ति प्रसारित नहीं करेगा।
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गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किसी समुदाय, संगठन या व्यक्ति को इकट्ठा करने का आह्वान करने वाले संदेश भी प्रतिबंधित रहेंगे।
कानूनी कार्रवाई :
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आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66क और
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भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश 2 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
🙏 कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि सभी लोग त्यौहारों को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं तथा सोशल मीडिया पर जिम्मेदारीपूर्ण आचरण करें।
