रिकॉर्ड में गड़बड़ी पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
श्योपुर, 30 अगस्त 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जय स्तंभ स्थित चौरासिया मेडिकल स्टोर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिलीप सिकरवार के निर्देशन में औषधि निरीक्षक मनीष कुशवाह ने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 7 दिवस के लिए निलंबित कर दुकान बंद कराने की कार्यवाही की।
मामला क्या है?
औषधि निरीक्षक ने बताया कि मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान दवाओं के क्रय-विक्रय रिकार्ड नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए।
➡️ स्टोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
➡️ संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई।
कानूनी आधार
मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत की गई है।
अब चौरासिया मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 7 दिनों तक निलंबित रहेगा और इस अवधि में दुकान बंद रहेगी।
