श्योपुर में डीजे व ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक, कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

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श्योपुर, 30 अगस्त 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिलेभर में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत पारित किया गया है।

कलेक्टर ने बताया कि गणेश उत्सव, पर्युषण पर्व, तेजाजी मेला, डोल ग्यारस, ईद मिलाद उन नबी, नवरात्रा पर्व और विजयादशमी दशहरा जैसे बड़े त्यौहारों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से शांति भंग होने और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसलिए यह रोक लगाना आवश्यक है।

आदेश की प्रमुख बातें :

  • जिले में डीजे, साउंड बॉक्स और तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले सभी यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी।

  • आदेश का उल्लंघन करने वालों पर म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 (1)(2) एवं 16 के तहत कार्रवाई होगी।

  • साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत भी दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

  • यह प्रतिबंधात्मक आदेश 2 अक्टूबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर वर्मा ने जिलेवासियों से अपील की है कि सभी लोग शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें और त्यौहारों को सामाजिक सद्भाव के साथ मनाएं।

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