गोल्डन ऑवर में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को नकद इनाम व प्रशस्ति-पत्र, नामांकित अस्पतालों में ₹1.5 लाख तक निःशुल्क इलाज
श्योपुर, 03 जून 2025।
सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने और आम नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा “राह-वीर योजना” शुरू की गई है। इस जनहितकारी योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर—अर्थात दुर्घटना के एक घंटे के भीतर—अस्पताल पहुंचाने वाले “राह-वीर” को ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के इलाज के लिए नामांकित अस्पतालों की सूची तैयार करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
क्या है राह-वीर योजना?
“राह-वीर योजना” के तहत कोई भी व्यक्ति जो सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्परता से अस्पताल या ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुंचाकर उसकी जान बचाता है, वह “राह-वीर” कहलाएगा।
इस योजना में शामिल होने के लिए जरूरी शर्तें:
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घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाना।
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पीड़ित को कम से कम तीन दिन अस्पताल में भर्ती रहना।
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गंभीर सर्जरी, ब्रेन या स्पाइनल इंजरी हो या उपचार के दौरान मृत्यु होना जरूरी।
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एक से अधिक मददगार होने पर इनाम समान रूप से बांटा जाएगा।
इनाम और चयन प्रक्रिया
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प्रत्येक योग्य राह-वीर को ₹25,000 और प्रशस्ति-पत्र मिलेगा।
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सालभर में अधिकतम 5 बार एक राह-वीर को पुरस्कार मिल सकता है।
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सर्वश्रेष्ठ 10 राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर ₹1 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया की निगरानी हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जिसमें एसपी, सीएमएचओ और आरटीओ शामिल होंगे। यह समिति मासिक आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा कर पात्र राह-वीरों का चयन करेगी।
राज्य स्तर पर गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति भी गठित की गई है जो हर तीन महीने में समीक्षा करेगी।
नामांकित अस्पतालों में मिलेगा निःशुल्क उपचार
मध्यप्रदेश शासन ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए नकदी रहित उपचार स्कीम भी लागू की है। इसके अंतर्गत:
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नामांकित अस्पतालों में घायल व्यक्ति का ₹1.5 लाख तक निःशुल्क इलाज कराया जाएगा।
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अस्पताल को पीड़ित के पहुंचते ही तुरंत उपचार प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।
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योजना का खर्च परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।
गोपनीयता सुनिश्चित
राह-वीर योजना में शामिल व्यक्ति की जानकारी केवल पुरस्कार वितरण के लिए प्रयुक्त की जाएगी, किसी अन्य प्रशासनिक या कानूनी प्रक्रिया में उसका उपयोग नहीं होगा। इससे आमजन को भयमुक्त होकर सहयोग करने का अवसर मिलेगा।
निष्कर्ष: मानवता का सम्मान, मदद का पुरस्कार
21 अप्रैल 2025 से लागू हुई “राह-वीर योजना” न केवल मानवता के प्रति समर्पण दिखाने का मंच है, बल्कि आमजन को एक सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने का अवसर भी देती है। सड़क पर घायल को समय पर मदद देने वाले व्यक्ति को अब न सिर्फ सम्मान मिलेगा, बल्कि उसकी मदद से किसी का जीवन बचाया जा सकेगा। यह योजना समाज में संवेदनशीलता, तत्परता और उत्तरदायित्व की भावना को मजबूती दे रही है।