पराली जलाने के मामले में लापरवाही बरतने पर पटवारी विनायक वैष्णव निलंबित

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श्योपुर, 23 मई 2025

जिले में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इसी क्रम में श्योपुर अनुभाग के एसडीएम श्री बी.एस. श्रीवास्तव ने लापरवाही बरतने के आरोप में मौजा पटवारी श्री विनायक वैष्णव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम लाड़पुरा में 12 अप्रैल को लगभग 700 बीघा भूमि पर गेहूं की फसल के अवशेष (पराली) जलाए गए। तेज हवाओं के चलते आग फैलकर ग्राम तलावड़ा की ओर बढ़ गई। ग्राम कोटवार ने रात लगभग 11 बजे मौजा पटवारी को घटना की सूचना दी, किंतु श्री वैष्णव ने न तो मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, और न ही दोषियों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इतना ही नहीं, पटवारी द्वारा तहसील कार्यालय बड़ोदा को मात्र 2 बीघा भूमि पर पराली जलने की रिपोर्ट भेजी गई, जो जांच दल की विस्तृत रिपोर्ट से मेल नहीं खाती। इस गंभीर लापरवाही को लेकर 5 मई को पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 14 मई को प्रस्तुत उनके जवाब को असंतोषजनक मानते हुए एसडीएम ने उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया।

निलंबन की अवधि में श्री वैष्णव का मुख्यालय तहसील एवं जिला श्योपुर निर्धारित किया गया है, तथा उन्हें नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही को पराली जलाने की रोकथाम और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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