Wednesday, July 23, 2025

श्योपुर में सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर ने जारी किया सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश

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भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट, शेयर व फॉरवर्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक; उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश

श्योपुर, 08 मई 2025

भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्यवाही के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही भ्रामक, अपुष्ट एवं उन्माद फैलाने वाली सूचनाओं को देखते हुए श्योपुर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

 

जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से भ्रामक संदेश, फोटो, ऑडियो और वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, जिससे आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और सांप्रदायिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।

 

यह हैं आदेश के मुख्य बिंदु:

 

कोई भी व्यक्ति रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत जानकारी से भिन्न कोई सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं करेगा।

 

धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़काने वाले किसी भी संदेश, पोस्ट, फोटो, ऑडियो-वीडियो को न तो कोई पोस्ट करेगा, न शेयर, न लाइक और न ही फॉरवर्ड करेगा।

 

ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने ग्रुप में इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को रोके।

 

कोई भी व्यक्ति हिंसा, घृणा, वैमनस्यता फैलाने या किसी समुदाय विशेष को एकत्र कर कानून व्यवस्था भंग करने हेतु प्रेरित करने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा।

 

किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या उकसाने वाले कंटेंट के प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

 

 

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

कलेक्टर वर्मा ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें, सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें और केवल अधिकृत स्रोतों से प्राप्त जा

नकारी पर ही भरोसा करें।

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