डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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श्योपुर, 27 मार्च 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आगामी त्यौहार, नवदुर्गा, गणगौर मेला, ईद-उल-फितर, रामनवमी, अम्बेडकर जयंती एवं अन्य त्यौहारों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं डीजे के अनियंत्रित उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार गुड़ीपड़वा, झूलेलाल जयंती एवं विक्रमोत्सव, ईद-उल-फितर एवं गणगौर, निषादराज जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, अम्बेकडकर जयंती, बैसाखी, गुड फ्राइडे एवं परशुराम जयंती के मद्देनजर रखते हुए सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो (तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रो) जिसमें डीजे, साउण्ड बाक्स आदि का प्रयोग श्योपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधित किया गया है।
कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से ऐसा करते पाया जाता है तो म०प्र० कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 (1) (2) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के अन्तर्गत सम्पूर्ण श्योपुर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोक परिशांन्ति कायम रखने की दृष्टि से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह निषेद्याज्ञा आदेश 30 अप्रैल 2025 की रात्रि तक प्रभावशील रहेगा।

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