शराब दुकान पर 10 हजार का अर्थदण्ड

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श्योपुर, 24 मार्च 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा मानपुर स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान पर पाई गई अनियमितताओ के चलते 10 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है, साथ ही एक दिवस के लिए दुकान का लाईसेंस निलंबित करने की कार्यवाही भी की गई है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा शराब दुकानों के नियमानुसार संचालन के संबंध में दिये गये निर्देशो के क्रम में आबकारी विभाग द्वारा सतत् रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। जिला आबाकारी अधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि इसी क्रम में वर्ष 2024-25 में माह फरवरी 2025 अंत तक जिले में मदिरा दुकानों के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के लिए लाईसेंससियों के विरूद्ध कुल 690 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा कुल 9 लाख 70 हजार 800 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

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