नाबालिग से छेडछाड करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास एवं जुर्माने की सजा

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श्योपुर, 12 सितंबर 2024
माननीय सत्र न्यायालय श्योपुर द्वारा नाबालिग से छेडछाड के आरोपी दिलदार पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी नवलपुरा थाना इंदरगढ बूंदी राजस्थान हाल निवासी मेवाती मोहल्ला श्योपुर को विभिन्न धाराओं के तहत सश्रम कारावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आरके बरैया द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया निवासी श्योपुर ने अपनी मां के साथ थाना आकर रिपोर्ट लिखवाई कि 11 जनवरी 2023 की शाम करीबन 05 बजे दुकान पर दाल लेने गयी थी तभी वहां दिलदार मोटरसाईकिल लेकर आया और उससे बोला चलो घूमकर आते है तो वह उसकी मोटरसाईकिल पर बैठ गई। दिलदार उसे लेकर शिवपुरी रोड पर लेकर गया आगे जाकर रोड़ किनारे दिलदार ने मोटरसाईकिल रोक दी और उसने बुरी नीयत से उसके साथ छेडछाड कर दी। घटना के पश्चात दिलदार उसे वापस छोड़ गया। जब उसका भाई उसे ढूढ़ता हुआ आया तो वह उसके साथ अपने घर चली गई। घटना से संबंधित बात उसने अपनी मॉ को बताई। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 29/2023 धारा 354क, 1(आई) 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता के कथनों के आधार पर धारा 376(3), 363 भादवि 3/4 पॉक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आरोपी दिलदार पुत्र अब्दुल सत्तार उम्र 30 साल निवासी नवलपुरा अभयपुरा थाना इन्दरगढ, बुंदी राजस्थान हाल निवासी मेवाती मोहल्ला श्योपुर को धारा 363 भा0द0सं0 में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये का जुर्माना तथा धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000 रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया है।

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