श्योपुर, 20 -5-2024
माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्योपुर द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी रामबीर गुर्जर पुत्र शम्भू गुर्जर निवासी ग्राम रूपनगर थाना देहात श्योपुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, इसके साथ ही 01 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि फरियादी कमल सिंह गुर्जर पुलिस थाना मानपुर में इस आशय की रिपोर्ट कराई कि उसके दामाद रामबीर गुर्जर जो पुलिस थाना देहात श्योपुर मे हत्या के दर्ज प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था दिनांक 09 फरवरी 2023 को पेरोल पर अपने घर रूपनगर आया था और दिनांक 11 फरवरी 2023 को आरोपी उसके घर फूलदा में उसकी लडकी लक्ष्मी उर्फ लछ्छो को लेने आया और रात्रि में उसके घर पर रूका, जब वह दिनांक 12 फरवरी 2023 को प्रातः 09.45 बजे घर के बाहर रोड पर बैठा था तभी उसकी पुत्री कृष्णा की लडकी रोते हुए उसके पास आयी और उसने बताया कि नानाजी, मौसा रामबीर, मौसी लक्ष्मी से घर चलने की कह रहा था मौसी ने घर जाने से मना कर दिया इसी बात पर मौसा ने मौसी को कुल्हाडी से मार दिया जब वह दौड़कर पहुचा तो देखा कि उसकी लडकी लक्ष्मी उर्फ लछ्छो टपरे में खून से लथपथ पड़ी थी उसके सिर हाथों में चोट थी खून निकल रहा था तब उसने देखा उसकी लडकी लक्ष्मी मर चुकी थी। उसने व उसके पडोसी ने आरोपी रामबीर को मोटरसाईकिल से भागते हुए देखा। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना मानपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया और विचारण हेतु माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्योपुर के समक्ष प्राप्त हुआ और उनके द्वारा विचारण के बाद आरोपी रामबीर गुर्जर पुत्र शम्भू गुर्जर निवासी ग्राम रूपनगर थाना देहात श्योपुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 01 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित किया गया था। राज्य की ओर से पैरवी श्री राजेन्द्र जाधव विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी एवं सहयोग सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरिओम शर्मा द्वारा किया गया।
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