वीडिया वायरल में मामले में भृत्य निलंबित एफआईआर के निर्देश

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श्योपुर, 16 -5- 2024
कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड द्वारा तहसील कार्यालय श्योपुर में पदस्थ भृत्य श्रीमती गीता शाक्य को ईडब्ल्यूएस आवेदको के प्रमाण पत्र देने के एवज में पैसे मांगे जाने संबंधी वीडियो वायरल मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड के निर्देश पर अपर कलेक्टर डॉ अनुज कुमार रोहतगी द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार तहसील कार्यालय श्योपुर में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र देने की एवज में भृत्य श्रीमती गीता शाक्य का वीडियो वायरल होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय तहसील कार्यालय वीरपुर निर्धारित किया गया है।
उक्त मामले में भृत्य श्रीमती गीता शाक्य के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के प्रावधान अनुसार तहसीलदार श्योपुर को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिये गये है।

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