श्योपुर, 04 -5-2024
लोकसभा निर्वाचन-2024 के तीसरे चरण में मुरैना-श्योपुर संसदीय क्षेत्र में 7 मई मंगलवार को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके क्रम में आज 5 मई की शाम 6 बजे से लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद हो जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जांगिड ने बताया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के निर्धारित समय के 48 घण्टे से पहले से चुनाव प्रचार बंद करने का प्रावधान है। प्रचार-प्रसार समाप्त होने की समय-सीमा के बाद बाहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को, जो कि उस लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं हैं, उन्हें वह निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। इस हेतु सघन निगरानी अभियान चलाया जायेगा।
लोकसभा निर्वाचन के तहत श्योपुर जिले की श्योपुर एवं विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन के लिए 07 मई को प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान दिवस के पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्रों में सार्वजनिक सभा नहीं हो सकेगी।
05 मई को शाम को 6 बजे से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोग एकत्रित होने एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से निर्वाचन अभियान पर रोक रहेगी। आयोग के निर्देशानुसार घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए छूट रहेगी। राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, जुलूस, अभियान कार्यकर्ता जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए लाए गए हैं और जो कुछ निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वे निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रह सकेंगे। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा।
पुलिस द्वारा होटल, लॉज व अतिथि गृह में रहने वालों की जांच की जाएगी तथा उन पर नजर रखी जाएगी। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं पर सघन जांच की कर निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी। अनुज्ञप्ति परिसर में शराब के भंडारण पर सभी प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू किया जाएगा तथा मतदान के लिए निर्धारित अवधि हेतु शुष्क दिवस रहेगा। 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आज शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रहेगी शराब दुकाने
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी लोकेश कुमार जांगिड द्वारा लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए मतदान तिथि 07 मई के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किये जाने के क्रम में शराब की सभी दुकाने आज 05 मई को शाम 06 बजे से मतदान समाप्ति तक की अवधि के लिए बंद रहेगी।
जारी आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत श्योपुर जिले की श्योपुर एवं विजयपुर विधानसभा क्षेत्रो में 07 मई को मतदान होगा, इसके 48 घंटे पूर्व की अवधि दिनांक 05 मई को सांयकाल 6 बजे से 07 मई को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है। मतदान दिवस 07 मई से 48 घंटे पूर्व से जिले की सभी मदिरा की दुकाने एवं होटल, बार पूर्णतः बंद रहेगे।