श्योपुर, 30 नवंबर 2025
मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी किसानों से नवीन आवेदन 5 दिसंबर 2025 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। निगम के अनुसार यह आवेदन विशेष रूप से उन कृषकों के लिए हैं, जिन्होंने वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्राप्त किए थे।
योजना के तहत पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण जारी है, जिसमें आधार ई-केवाईसी, इकाई चयन, सोलर पंप श्रेणी चयन, कनेक्शन आईडी सहित अन्य जानकारियाँ एकत्र की जा रही हैं। इन प्रक्रियाओं के बाद सोलर पंप स्थापना की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
उप संचालक, किसान कल्याण ने बताया कि संशोधित योजना में सभी श्रेणी के किसानों के लिए हितग्राही अंश 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास 3 एचपी एवं 5 एचपी क्षमता के अस्थायी विद्युत कनेक्शन हैं, उन्हें शासन द्वारा क्रमशः 5 एचपी एवं 7.5 एचपी क्षमता के सोलर पंप चुनने का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। यह विकल्प 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा।
अधिक क्षमता वाला पंप चुनने पर किसानों को उसी के अनुरूप हितग्राही अंश जमा करना होगा।
इसके अतिरिक्त नए आवेदनों में भी 3 एचपी और 5 एचपी कनेक्शनधारी कृषकों को अधिक क्षमता का सोलर पंप चुनने की सुविधा दी गई है।
योजना के पूर्व पंजीकृत किसानों को भी चेतावनी दी गई है कि जो किसान अभी तक आधार ई-केवाईसी, इकाई चयन और सोलर पंप श्रेणी चयन जैसी अनिवार्य प्रक्रियाएँ पूरी नहीं कर पाए हैं, वे 5 दिसंबर तक अपना आवेदन पूर्ण कर लें। निर्धारित तिथि के बाद अधूरे आवेदन स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे तथा यदि पंजीयन शुल्क जमा किया गया है तो उसकी वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
किसानों के बीच यह सूचना तेजी से फैल रही है और कई किसान अधिक क्षमता वाला सोलर पंप चुनने को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं।
