Sunday, June 8, 2025

510 बीघा शासकीय भूमि पर अवैध नामांकन रद्द, अपर कलेक्टर ने पारित किया आदेश

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श्योपुर, 22 मई 2025:
तहसील कराहल के ग्राम कर्राई में स्थित 510 बीघा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से दर्ज 18 व्यक्तियों के नामों को विलोपित करने का बड़ा आदेश अपर कलेक्टर  अतेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा पारित किया गया है। यह कार्रवाई भूमि संरक्षण और शासकीय संपत्ति की रक्षा के उद्देश्य से की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, निगरानी प्रकरण में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, अभिलेख जांच शाखा श्योपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में खुलासा हुआ कि ग्राम कर्राई के सर्वे क्रमांक 112/1, 185/5, 186 एवं 224 में संवत् 2029 से 2068 के बीच के खसरा अभिलेखों में कूट रचित तरीके से शासकीय भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज किया गया। यह दर्जीकरण बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के, भूमिस्वामी के रूप में दर्शाया गया था।

जबकि वर्तमान अभिलेखों में ये सभी भूमि शासकीय चारागाह व जंगल के रूप में दर्ज हैं:

  • सर्वे नंबर 112/1 – 53.7960 हेक्टेयर (शासकीय चारागाह)

  • सर्वे नंबर 185/5 – 27.5980 हेक्टेयर (शासकीय चारागाह)

  • सर्वे नंबर 186 – 29.2600 हेक्टेयर (शासकीय चारागाह)

  • सर्वे नंबर 224 – 12.885 हेक्टेयर (शासकीय जंगल, गैर मुमकिन नोईयत)

इस कार्रवाई के तहत संबंधित अवैध प्रविष्टियों को तत्काल प्रभाव से विलोपित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश शासकीय भूमि को खुर्दबुर्द होने से रोकने और रिकॉर्ड की शुद्धता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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