कलेक्टर ने किया 46 पंचायत सचिवों पर 25 हजार 500 रूपयें का जुर्माना लोक सेवाओं के आवेदन समय सीमा में निराकृत नही करने पर हुई कार्यवाही

0
86
Spread the love

श्योपुर, 08 जनवरी 2025
कलेक्टर  किशोर कुमार कन्याल द्वारा लोक सेवाओं के आवेदन समय सीमा में निराकृत नही करने पर 46 ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध 25 हजार 500 रूपयें जुर्माने की कार्यवाही की गई है। लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर समय सीमा से बाहर हुए आवेदनों का निराकरण नही करने पर लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत पंचायत सचिवों पर शास्ती अधिरोपित की गई है। जुर्माने की राशि 07 दिवस में जमा न कराये जाने की स्थिति में वेतन से वसूली करने के निर्देश दिये गये है। श्योपुर जनपद पंचायत के 17, विजयपुर जनपद पंचायत के 14 तथा कराहल जनपद पंचायत के 15 पंचायत सचिवों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है।
प्रबंधक लोक सेवा योगेश पुरोहित ने बताया कि मप्र लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अतंर्गत पदाभिहित अधिकारी ग्राम पंचायत सचिवों पर दिनांक 27 दिसंबर 2024 की ऑनलाइन पोर्टल रिपोर्ट अनुसार समय सीमा से बाहर हुए आवेदनों का निराकरण नही करने पर लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (1) ख के अनुसार पंचायत सचिवों पर शास्ती अधिरोपित की गई है।
जारी आदेश के अनुसार कराहल विकासखण्ड की ग्राम पंचायत बर्धाखुर्द एवं श्योपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत हलगावडा बुजुर्ग के सचिव पर 1500-1500 रूपये, विजयपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत रघुनाथपुर एवं कराहल विकासखण्ड की ग्राम पंचायत रीछी के सचिव पर 750-750 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसके अलावा श्योपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत अलापुरा, बगदिया, चक बमूलिया, ददूनी, ढोटी, गलमान्या, हिरनीखेडा, इन्द्रपुरा, ज्वालापुर, कुडायथा, लूण्ड, लुहाड, नयागांव, राडेप, राधापुरा एवं तलावदा, कराहल विकासखण्ड की ग्राम पंचायत बंधाली, बरगवा, बुढेरा, बुखारी, ढेगदा, गोरस, हीरापुर, कलमी ककरधा, कराहल, कैलोर, पहेला, रानीपुरा, बावडीचापा तथा विजयपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत अर्रोदा, बडागांव, बिचपुरी, गोहर, गोपालपुरा, इकलौद, जमूदी, किन्नपुरा, मेदावली, पांचो, रनावद, रिझेठा, श्यामपुर के पंचायत सचिवो पर 500-500 रूपये का जुर्माना किया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here