लापरवाही पड़ी भारी: समय पर सेवाएं नहीं देने वाले दो पंचायत सचिवों पर जुर्माना

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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रशासन का एक्शन, 500-500 रुपये की शास्ति अधिरोपित

विवाह पंजीयन और अप्राप्यता प्रमाण पत्र में देरी पर हुई कार्रवाई

कलेक्टर शीला दाहिमा के निर्देश पर जवाबदेही तय

श्योपुर, 08 जून 2026

आमजन को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्रदान नहीं करने पर दो पंचायत सचिवों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है।  LokSevaGuarantee 

कलेक्टर शीला दाहिमा के निर्देशों के तहत लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा यह कार्रवाई करते हुए दोनों पंचायत सचिवों पर 500-500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

विवाह पंजीयन में देरी पर सचिव पर कार्रवाई

जिला रजिस्ट्रार लोक सेवा प्रबंधन गिर्राज शर्मा ने ग्राम पंचायत मैदावली के पंचायत सचिव गणेश रावत पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।  Sheopur 

जानकारी के अनुसार आवेदिका संगीता जाटव द्वारा विवाह पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन संबंधित सचिव द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं किया गया। दो दिन की देरी से सेवा प्रदान किए जाने पर यह कार्रवाई की गई।

मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र में विलंब भी पड़ा महंगा  LatestNews

इसी प्रकार ग्राम पंचायत पाण्डोला के सचिव प्रमोद कुमार मावई पर भी 500 रुपये की शास्ति लगाई गई है। GovernmentServices

आवेदक अलताफ द्वारा मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। संबंधित आवेदन का निराकरण निर्धारित अवधि से एक दिन विलंब से किए जाने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की गई।

मय पर सेवा नहीं तो होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को तय समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक देरी या नियमों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जुर्माने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। PenaltyAction

जिले में लोक सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है, ताकि आमजन को समय पर और पारदर्शी तरीके से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके।

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