चायनीज मांझे पर सख्त प्रतिबंध, तीन माह तक रहेगा प्रभावी

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निर्माण, विक्रय, भंडारण और उपयोग पर रोक; उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

श्योपुर, 06 जनवरी 2026
मकर संक्रांति पर्व को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने जनहित में चायनीज मांझे के निर्माण, विक्रय, भंडारण, खरीद एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। चायनीज मांझा मनुष्यों, पक्षियों एवं पशुओं के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो रहा है, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं सामने आती रही हैं।

आदेशानुसार केवल साधारण सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति होगी, जो किसी भी प्रकार के धात्विक, कांच के कणों अथवा धागे को मजबूत करने वाली सिंथेटिक सामग्री से मुक्त हों। नायलॉन अथवा किसी भी सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए भी घातक है।

कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत श्योपुर जिले की राजस्व सीमा में नायलॉन, चीनी एवं कपास के साथ लेपित मांझा (चायनीज मांझा) के निर्माण व विक्रय पर रोक लगाई है। साथ ही दुकानों में इसके भंडारण, बिक्री, खरीद एवं उपयोग पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

तहसीलदार एवं संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश आगामी तीन माह तक प्रभावशील रहेगा।

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