Monday, June 9, 2025

अब सभी विद्यालयों में एनसीआरटी की पुस्तके चलेगी श्योपुर जिले में पहली बार लागू हुआ आदेश

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श्योपुर, 11 अप्रैल 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा जिले में सभी अशासकीय विद्यालयो में एनसीआरटी की पुस्तके पाठ्यक्रम के रूप में चलाये जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। अलग-अलग कोर्स और किताबे चलाने को लेकर आ रही शिकायतों के मद्देनजर जिले में पहली बार इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्योपुर जिले के अंतर्गत सीबीएसई एवं अन्य बोर्ड से प्राप्त मान्यता के आधार पर संचालित सभी अशासकीय विद्यालय कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक में एनसीआरटी की पुस्तके ही कोर्स के रूप में चलायेंगे।
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की कक्षाओं में एनसीआरटी अथवा राज्य शिक्षा केन्द्र स्टेट बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तको को चलाया जायें। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक राज्य शिक्षा केन्द्र एनसीआरटी तथा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए एनसीआरटी पुस्तके लागू रहेंगी। प्री-प्रायमरी केजी-1 एवं केजी-2 के लिए एनसीआरटी पब्लिकेशन की उपलब्ध पुस्तके ही उपयोग में लाई जायेगी। गणवेश, टाई, बेल्ट, जूते एवं अन्य शैक्षणिक सामग्रियों को किसी निर्धारित दुकान एवं विद्यालयो से क्रय नही कराया जा सकेगा। पुस्तक विक्रेताओं पर एनसीआरटी की पुस्तके अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगी। एनसीआरटी पुस्तको में व्याकरण का समावेश पृथक से नही होता है, ऐसी स्थिति में विद्यालय अपने स्तर से ऐसी व्याकरण की पुस्तक जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए एक पुस्तक, कक्षा 6 से 8 तक के लिए एक पुस्तक तथा कक्षा 9 से 12 तक के लिए एक पुस्तक उपयोग हेतु छात्रों को क्रय करा सकेंगे।
यदि किसी निजी विद्यालय की पाठ्य पुस्तको के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है अथवा निरीक्षण समिति के निरीक्षण के दौरान विद्यालय में अन्य प्रकाशको की पुस्तके पाई जाती है तो संबंधित विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

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