Sunday, June 8, 2025

कम्प्युटर अभिलेख में हुई त्रुटि को सुधारा गया शासकीय भूमि में नाम इंद्राज करने कोई आदेश जारी नही जाटखेडा स्थित भूमि के संबंध में एसडीएम ने वस्तुस्थिति के संबंध में दी जानकारी

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श्योपुर, 29 दिसंबर 2024
एसडीएम श्योपुर मनोज गढवाल ने कहा है कि जाटखेडा की भूमि सर्वे क्रमांक 288/2 शासकीय सर्वे नंबर है, जिसमें किसी भी प्रकार से आवेदक का नाम इंद्राज करने संबंधी आदेश पारित नही किया गया है। तत्समय कम्प्युटर अभिलेख में त्रुटिपूर्वक 188/1/2/4 रकवा 0.481 हे. आवेदक मनीराम पुत्र छोट्या जाति जाटव के नाम दर्ज हो गया था जो कि 288/1/2/4 रकवा 0.481 हे. होना चाहिये था, जिसे वर्तमान प्रकरण के माध्यम से सुधारा गया है।
उक्त प्रकरण में वस्तुस्थिति के संबंध में एसडीएम श्री गढवाल द्वारा जानकारी दी गई कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर के इद्राज दुरूस्ती के प्रकरण में मौजा पटवारी मौजा जाटखेडा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया था जिसमें उल्लेख किया कि खसरा पंचशाला संवत् 2031-2035 से 2051 से 2054 में ग्राम जाटखेडा की भूमि सर्वे क्र. 281/1 रकवा 0.261 हे. एवं सर्वे क्र. 288/1ख रकवा 1.651 हे. कुल रकवा 1.912 हे. छोट्या बशराह नं. 184/1 भूमिस्वामी दर्ज है।
सर्वे क्र. 288/1ख का कुल रकवा 1.651 हे. था जिसका छोट्या की मृत्यु के बाद उसके वारिसानों के नाम चढाये जाकर बंटवारा किया गया है। आवेदक मनीराम पुत्र छोट्या जाति जाटव को बंटवारे में सर्वे क्र. 288/1/2/4 रकवा 0.481 हे. प्राप्त हुआ। वर्तमान कम्प्यूटर अभिलेख में सर्वे क्र. 288/1/2/1 रकवा 0.219 हे., सर्वेे क्र. 288/1/2/2 रकवा 0.460 हे., सर्वे क्र. 288/1/2/3 रकवा 0.491 हे. आवेदक मनीराम के परिवार के नाम दर्ज है, परन्तु मनीराम पुत्र छोटया का सर्वे क्र 288/2/4 रकवा 0.481 हे. वर्तमान अभिलेख में दर्ज नहीं था। वर्तमान कम्प्यूटर अभिलेख में सर्वे क्र. 288/1/2 (288/1ख) के समस्त बंटा नम्बर का कुल रकवा 1.170 हे. हो रहा है तथा 288/1/2 (288/1ख) के खसरा पंचशाला के कुल रकवा 1.651 हे. से 0.481 हे. कम है जो कि आवेदक मनीराम पुत्र छोट्या जाति जाटव को बंटवारे में प्राप्त भूमि सर्वे क्र. 288/1/2/4 रकवा 0.481 हे. के इन्द्राज नहीं होने से कम है।
तत्समय कम्प्यूटर अभिलेख में त्रुटिपूर्वक 188/1/2/4 रकवा 0.481 हे. आवेदक मनीराम पुत्र छोट्या जाति जाटव के नाम दर्ज हो गया था जो कि 288/1/2/4 रकवा 0.481 हे. होना चाहिये था। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदक मनीराम पुत्र छोटया का इन्द्राज 288/1/2/4 में होना चाहिये था जिसे वर्तमान प्रकरण के माध्यम से सुधारा गया है। सर्वे क्र. 288/2 शासकीय सर्वे नम्बर है जिसमें किसी भी प्रकार से आवेदक का नाम इन्द्राज नहीं किया गया है। अतः शासकीय भूमि में किसी प्रकार का इन्द्राज का आदेश इस न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है।

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