बसों में किराया रियायत की सूचना चस्पा करना अनिवार्य, वैध प्रमाण-पत्र या UDID कार्ड पर मिलेगा शासन की योजना का लाभ
श्योपुर, 05 अगस्त 2026 CrimeNationalNews
श्योपुर। दिव्यांग यात्रियों के अधिकारों की अनदेखी करने वाले बस संचालकों पर अब प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। कलेक्टर शीला दाहिमा के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी जगदीश भील ने जिले के सभी बस संचालकों और ऑपरेटरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार दिव्यांग यात्रियों को बस किराये में मिलने वाली रियायत अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए। SheopurNews
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि भविष्य में किसी पात्र दिव्यांग यात्री से पूरा किराया वसूले जाने की शिकायत सही पाई गई तो संबंधित बस संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जनसुनवाई में सामने आईं लगातार शिकायतें
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जनसुनवाई एवं अन्य माध्यमों से कई दिव्यांगजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वैध दिव्यांग प्रमाण-पत्र या यूडीआईडी (UDID) कार्ड प्रस्तुत करने के बावजूद कुछ निजी बस संचालक उन्हें किराये में निर्धारित छूट नहीं दे रहे हैं।
इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने तत्काल सभी बस संचालकों को निर्देश जारी किए हैं, ताकि पात्र यात्रियों को शासन की सुविधा से वंचित न होना पड़े। मध्यप्रदेशसमाचार
हर बस में लगानी होगी रियायत संबंधी सूचना
जारी निर्देशों के अनुसार जिले की सभी बसों में दिव्यांग किराया रियायत संबंधी सूचना स्पष्ट रूप से चस्पा (प्रदर्शित) करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य यह है कि दिव्यांग यात्रियों को अपने अधिकारों की जानकारी आसानी से मिल सके और वे बिना किसी परेशानी के निर्धारित रियायत का लाभ प्राप्त कर सकें। परिवहनविभाग
प्रशासन का मानना है कि सूचना प्रदर्शित होने से यात्रियों और बस संचालकों के बीच अनावश्यक विवाद की स्थिति भी कम होगी। दिव्यांगअधिकार
पूरा किराया वसूला तो होगी नियमानुसार कार्रवाई
परिवहन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई दिव्यांग यात्री वैध दिव्यांग प्रमाण-पत्र अथवा UDID कार्ड प्रस्तुत करने के बाद भी पूरा किराया देने के लिए मजबूर किया जाता है और इसकी शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित बस संचालक या ऑपरेटर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सभी बस संचालकों से शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और दिव्यांग यात्रियों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने की अपील की है।
श्योपुर में दिव्यांग यात्रियों को बस किराये में शासन द्वारा निर्धारित रियायत देना अनिवार्य किया गया है। वैध दिव्यांग प्रमाण-पत्र या UDID कार्ड होने के बावजूद पूरा किराया वसूलने पर बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
