श्योपुर में ”अंग्रेज हुकूमत” सख्त प्रशासनिक पहरा: बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर रोक, 48 घंटे पहले लेनी होगी इजाजत

0
24
Spread the love

 

श्योपुर, 06 अप्रैल 2026 | Crime National News

06 अप्रैल 2026 अंग्रेज हुकूमत आदेश पूर्ण रूप से अंग्रेज शासन का लग रहा है

  CrimeNationalNews  जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अर्पित वर्मा ने सख्त आदेश जारी करते हुए बिना अनुमति किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर रोक लगा दी है। अब किसी भी आयोजन के लिए 48 घंटे पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

Section163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना एसडीएम की अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन या रैली नहीं कर सकेगा। साथ ही हथियारों, लाठी-डंडे, आग्नेयास्त्र या किसी भी प्रकार के घातक सामान के साथ सार्वजनिक जगहों पर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ProtestBan 

  DistrictAdministration प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर और उसके 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। इस क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, सभा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर सख्त रोक रहेगी। बिना अनुमति यहां 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

LawAndOrder  आदेश के अनुसार, यदि कोई संगठन या व्यक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसे आयोजन का उद्देश्य, समय, स्थान, संभावित भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ब्यौरा देते हुए कम से कम 48 घंटे पहले लिखित आवेदन देना होगा। प्रशासन द्वारा तय स्थान पर ही अनुमति दी जाएगी।

MPNews  आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह आदेश 06 अप्रैल 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

 06 अप्रैल 2026  आदेश पूर्ण रूप से अंग्रेज शासन का लग रहा है 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अर्पित वर्मा द्वारा जिले में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, धरना, जुलूस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है, कोई भी व्यक्ति, संगठन, संघ आदि यदि धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली आयोजित करना चाहते है, तो इसके लिए एसडीएम से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अर्पित वर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अन्य अस्त्र-शस्त्र, आग्नेस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, बरछी, फरसा, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष एवं धारदार हथियार लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता सार्वजनिक सभा एवं अन्य स्थानों पर साथ लेकर नहीं चलेगा व सशस्त्र जुलूस में भाग नहीं लेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा।
इसके साथ ही जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट श्योपुर परिसर के 100 मीटर को परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस सभा अथवा रैली के प्रदर्शन के लिए अनुविभागीय दण्डााधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जावेगा।
आदेश के तहत कलेक्टर एवं संयुक्त जिला कार्यालय परिसर श्योपुर जिला श्योपुर तथा उसके चारों और 100 मीटर की परिधि को धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस, सभा नारेबाजी, ध्वनि-विस्तारक यंत्र के उपयोग हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया किया गया है। उक्त क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सभा नारेबाजी या ज्ञापन-संग्रह नही किया जाएगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्र नही होगा। कोई भी व्यक्ति, संगठन या संघ यदि धरना, प्रदर्शन या रैली आयोजित करना चाहता है तो उसे कम से कम 48 घंटे पूर्व जिला प्रशासन को लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, और आवेदन में आयोजन का उद्देश्य, समय, स्थान संभावित उपस्थित जनसंख्या एवं सुरक्षा का उल्लेख करना आवश्यक होगा तथा प्रशासन द्वारा निर्धारित नियत स्थल पर ही अनुमति दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र विस्फोटक पदार्थ या किसी भी प्रकार का घातक सामान लेकर प्रवेश करने की अनुमति नही होगी। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आज दिनांक 06 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here