14 मार्च को श्योपुर में नेशनल लोक अदालत, बिजली चोरी के मामलों में भी होगा समझौता

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श्योपुर, 12 मार्च 2026
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 (शनिवार) को जिला न्यायालय श्योपुर और तहसील न्यायालय विजयपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कपिल मेहता के मार्गदर्शन में होगा।

इन मामलों का होगा निराकरण

नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:

  • आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण

  • सिविल प्रकरण

  • बैंक रिकवरी मामले

  • एन.आई. एक्ट की धारा 138 से जुड़े मामले

  • क्लेम प्रकरण

  • लेबर डिस्प्यूट

  • विद्युत एवं जलकर संबंधी विवाद

  • पारिवारिक विवाद

  • भूमि अधिग्रहण और राजस्व प्रकरण

  • विभिन्न विभागों के प्री-लिटिगेशन प्रकरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों से अपील की है कि जो लोग आपसी समझौते के माध्यम से अपने मामलों का समाधान चाहते हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।


बिजली चोरी के मामलों में भी मिलेगी राहत

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों का भी समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा।

कंपनी के महाप्रबंधक एल.एन. पाटीदार के अनुसार, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज मामलों में उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी जाएगी।

इन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

  • निम्नदाब श्रेणी के घरेलू उपभोक्ता

  • कृषि उपभोक्ता

  • 5 किलोवॉट तक के गैर-घरेलू उपभोक्ता

  • 10 अश्व शक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ता

छूट का प्रावधान

  • प्री-लिटिगेशन स्तर:

    • सिविल दायित्व राशि पर 30% छूट

    • ब्याज राशि पर 100% छूट

  • लिटिगेशन स्तर:

    • सिविल दायित्व राशि पर 20% छूट

    • ब्याज राशि पर 100% छूट

यह छूट 10 लाख रुपये तक के मामलों पर लागू होगी और नेशनल लोक अदालत के माध्यम से समझौता करने वाले उपभोक्ताओं को ही इसका लाभ मिलेगा।

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