श्योपुर, 30 दिसंबर 2025
ढोढर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर एसडीएम गगन सिंह मीणा द्वारा पटवारी सुबोध भगत को 10 हजार रुपये जुर्माने की कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जारी नोटिस के अनुसार ढोढर में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों की रिपोर्ट पटवारी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि इस संबंध में पूर्व में निर्देश दिए गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने पटवारी श्री भगत को 02 जनवरी 2026 को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं होने अथवा निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 के तहत अवैध कॉलोनी निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने पर 10 हजार रुपये तक का दण्ड एवं जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अवैध कॉलोनियों के मामलों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
