श्योपुर, 14 अप्रैल 2025 |
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद अब कराहल विकासखंड के ग्राम अजनोई निवासी पहलवान आदिवासी को अपनी मृतक पुत्री की बीमित राशि का लाभ मिल सकेगा।
पहलवान आदिवासी ने बीते सप्ताह कलेक्टर वर्मा को आवेदन देकर अवगत कराया था कि उनकी पुत्री स्व. सुश्री जया आदिवासी का खाता मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, सलापुरा शाखा में था। वह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) से भी जुड़ी हुई थीं। उनके खाते में लगभग 8,000 रुपये की राशि भी जमा थी।
पहलवान आदिवासी ने बताया कि उनकी पुत्री की मृत्यु 14 अगस्त 2024 को हो गई थी, लेकिन उस समय अज्ञानवश मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाया गया। अब बैंक द्वारा बीमा राशि (₹2 लाख) एवं खाते की शेष राशि के क्लेम के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग की जा रही थी। प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था।
इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर वर्मा ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास विभाग एवं जिला योजना विभाग के माध्यम से आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया गया और आवेदक पहलवान आदिवासी को सौंपा गया।
अब प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद, संबंधित परिवार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की ₹2 लाख की बीमित राशि और बैंक में जमा शेष राशि का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
यह पहल प्रशासन की संवेदनशीलता और जन-कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुँचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।