10 फीसदी से अधिक फीस बढाने वाले विद्यालयों पर 50-50 हजार का जुर्माना

0
85
Spread the love

श्योपुर, 28 दिसंबर 2024
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयो का विनियम) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के प्रावधानो के तहत कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में निजी विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जवाब के परीक्षण उपरांत 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि करने वाले विद्यालयों पर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है। बैठक में डिप्टी कलेक्टर  संजय जैन, जिला शिक्षा अधिकारी  एमएल गर्ग, सहायक संचालक  यश जैन, सहायक कोषालय अधिकारी  विजय यादव आदि अधिकारी उपस्थित थे।
जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निजी विद्यालयो को विगत 4 वर्षो की फीस संरचना की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये थे, उक्त क्रम में फीस पोर्टल पर 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि करने वाले 25 निजी विद्यालयों पर 50-50 हजार रूपये का अर्थदण्ड किया गया है।
उन्होने बताया कि जिन स्कूलो पर अर्थदण्ड किया गया है, उनमें अशासकीय डीसीएस पब्लिक स्कूल विजयपुर, धु्रव स्टार पब्लिक स्कूल श्योपुर, नवयुग कॉन्वेट जालेरा, मॉ शारदा कॉन्वेट स्कूल बडौदा, जीनियस एकेडमी बडौदा, सरस्वती ज्ञान मंदिर बडौदा, राजा भूपेन्द्र सिंह विद्यालय बडौदा, गुरूवेश्वर कॉन्वेट स्कूल, सिंधिया पब्लिक स्कूल काचरमूली, जय मिनेष स्कूल प्रेमसर, सरस्वती मंदिर पाण्डोला, विष्णेश्वर स्कूल श्योपुर, नेहा कॉन्वेट श्योपुर, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कराहल, आदर्श पब्लिक स्कूल श्योपुर, अल्फा इंग्लिश स्कूल श्योपुर, चित्रांश पब्लिक स्कूल हीरापुरा, मदर प्राइड कराहल, राजेश्वरी श्योपुरी, सुभाषचन्द्र बडौदा, सरस्वती शिशु मंदिर अलापुरा, ज्ञानेश्वर स्कूल श्योपुर, दीक्षा कॉन्वेट टर्राकला, सिलीकॉन पाण्डोला एवं डॉ. अम्बेडकर स्कूल श्योपुर शामिल है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here